Ayushman Bharat yojana FAQs | आयुष्मान भारत योजना के तहत अक्सर पूंछे जाने वाले सवाल
आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस ब्लॉग में हम आपको आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे और इसे समझने में मदद करेंगे।
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Ayushman Bharat yojana FAQs |
आयुष्मान भारत योजना FAQs: सब कुछ जो आपको जानना चाहिए
भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब और कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। यह एक क्रांतिकारी पहल है जिसका उद्देश्य देश की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है। इस आर्टिकल में, हम आयुष्मान भारत योजना से जुड़े आम सवालों का जवाब देंगे और योजना की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे।
1. आयुष्मान भारत योजना क्या है?
आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मुफ्त में दी जाती है।
2. आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं, और कई परिवार ऐसे हैं जो इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते। आयुष्मान भारत योजना के जरिए, सरकार इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में पीड़ित न हो।
3. कौन लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं?
आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश के गरीब और पिछड़े वर्गों को दिया जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय सीमित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। पात्रता की जाँच सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है।
4. योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं:
हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मुफ्त में दी जाती है।
यह योजना हॉस्पिटल में भर्ती होने, सर्जरी, और पोस्ट-ऑपरेटिव केयर जैसी सेवाओं को कवर करती है।
योजना के तहत 1300 से अधिक इलाज के पैकेज उपलब्ध हैं।
मरीजों को दवाइयां, डायग्नोस्टिक्स और ICU सेवाएं मुफ्त में मिलती हैं।
लाभार्थी सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं जो इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं।
5. आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्रता कैसे तय होती है?
आयुष्मान भारत योजना की पात्रता सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के आधार पर तय की जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में: जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके परिवार में कोई भी व्यस्क पुरुष नहीं है, दिहाड़ी मजदूर, और अन्य वंचित वर्गों के लोग पात्र माने जाते हैं।
शहरी क्षेत्रों में: ऑटो रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, सड़क विक्रेता आदि जैसे पेशे से जुड़े लोग पात्र होते हैं।
6. आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती कैसे हो सकते हैं?
आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होना बेहद सरल है। मरीज को केवल आयुष्मान भारत कार्ड या किसी प्रमाणित दस्तावेज़ के साथ अस्पताल जाना होता है। सूचीबद्ध अस्पताल में पहुंचने के बाद, अस्पताल द्वारा मरीज की पहचान की जाती है और इसके बाद उसे मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।
7. आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनवाएं?
आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड की आवश्यकता होती है। यह कार्ड बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
CSC केंद्र पर जाएं: आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़: पहचान पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी आदि) साथ लेकर जाएं।
आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण: आप आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं और पात्रता की जांच कर सकते हैं।
8. आयुष्मान भारत योजना में कितने अस्पताल जुड़े हुए हैं?
आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में 23,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। यह अस्पताल योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
9. योजना के तहत किन बीमारियों का इलाज होता है?
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 1,300 से अधिक बीमारियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं का इलाज कवर किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, किडनी रोग, नेत्र रोग, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, और महिला व बाल स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा, कोविड-19 और उससे संबंधित इलाज भी इस योजना के तहत कवर किए जाते हैं।
10. आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो आप निम्नलिखित तरीकों से इसका लाभ उठा सकते हैं:
आयुष्मान भारत योजना से जुड़े किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाएं।
अस्पताल में पहुंचने के बाद अपने आयुष्मान भारत कार्ड या अन्य दस्तावेज दिखाकर पहचान करवाएं।
पहचान की पुष्टि होने पर आप तुरंत मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
11. आयुष्मान भारत योजना की फंडिंग कैसे होती है?
आयुष्मान भारत योजना की फंडिंग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाती है। योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना का खर्च उठाती हैं। इसके अलावा, निजी अस्पतालों की भागीदारी भी इस योजना को सफल बनाने में मदद करती है।
12. योजना के तहत लाभार्थी की पहचान कैसे होती है?
आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की पहचान SECC 2011 के डेटा के आधार पर की जाती है। यदि आपका नाम इस डेटा में शामिल है, तो आप योजना के पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा, आप आयुष्मान भारत की वेबसाइट या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।
13. अगर मेरा नाम SECC लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?
यदि आपका नाम SECC 2011 की सूची में नहीं है, तो आप योजना के तहत सीधे पात्र नहीं होंगे। हालांकि, कई राज्यों में राज्य सरकारें अपनी अलग से स्वास्थ्य योजनाएं चलाती हैं, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। आपको अपने राज्य की स्वास्थ्य योजना की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
14. योजना से जुड़ी शिकायतें और समस्याओं का समाधान कैसे हो?
यदि आपको योजना से जुड़ी कोई समस्या या शिकायत है, तो आप निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:
आयुष्मान भारत हेल्पलाइन: आप योजना की हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
जिला स्तर पर संपर्क करें: जिला स्तर पर भी योजना के तहत शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं।